स्थिति:
रुचि और तरुष छह महीने से डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन रुचि यह संबंध समाप्त करना चाहती है। वह तरुष से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए, लेकिन वह धमकी देता है कि यदि उसने संबंध समाप्त किया तो वह उसकी अंतरंग तस्वीरें साझा कर देगा। रुचि डर जाती है, इसलिए वह कुछ समय के लिए संबंध में बनी रहती है। कुछ दिनों बाद वह अलग होने का निर्णय लेती है। इसके जवाब में तरुष उसकी अंतरंग तस्वीरें अपने सभी दोस्तों को भेज देता है, जो तेजी से पूरे समुदाय में फैल जाती हैं।
रुचि बेहद शर्मिंदा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करे। हम रुचि की सहायता कैसे कर सकते हैं?
रुचि को सहायता देना:
सामग्री हटाने में सहायता:
कई पीड़ित-उत्तरजीवी ऑनलाइन सामग्री हटाने में सहायता माँगते हैं। निम्नलिखित विशेष हटाने वाले उपकरण सुव्यवस्थित सहायता प्रदान कर सकते हैं।
StopNCII.org: साइबर सिविल राइट्स इनिशिएटिव (सीसीआरआई) द्वारा समर्थित और रिवेंज पोर्न हेल्पलाइन द्वारा संचालित निःशुल्क एवं विश्वसनीय उपकरण। यह आपको अपनी अंतरंग तस्वीरों या वीडियो का “हैश” (एक विशिष्ट डिजिटल फिंगरप्रिंट) बनाने की सुविधा देता है। इसमें भाग लेने वाली कंपनियाँ (जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, रेडिट, बम्बल और स्नैपचैट शामिल हैं) इस हैश का उपयोग तस्वीरों को स्वयं देखे बिना उन्हें पहचानने और हटाने के लिए कर सकती हैं। साझा किए जाने से रोकने के लिए यह प्रक्रिया पहले से भी की जा सकती है।
मेरी ट्रस्टलाइन: महिलाओं, बच्चों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोगों को सामग्री हटाने में सहायता, परामर्श और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करता है। सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक फोन, टेक्स्ट या व्हाट्सऐप (+91 63631 76363) के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।
यदि उनकी आयु 18 वर्ष से कम है या तस्वीरें उस समय की हैं जब वे नाबालिग थे:
टेकइटडाउन एनसीएमईसी:स्टॉपएनसीआईआई.ऑर्ग के समान, यह सेवा 18 वर्ष की आयु से पहले ली गई ऑनलाइन नग्न, आंशिक रूप से नग्न या यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरों और वीडियो को हटाने में सहायता करती है।
कई उत्तरजीवियों की तत्काल प्रतिक्रिया अपने खाते हटाने की होती है। उन्हें पहले डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह महत्वपूर्ण है, भले ही वे कानून प्रवर्तन को औपचारिक रूप से रिपोर्ट नहीं करना चाहते हों।
इस प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिजिटल साक्ष्य संग्रह पर पाठ पूरा करें।
तरुष की रिपोर्ट करना
रुचि ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) के अंतर्गत अपराध माना जाने वाला अनुभव किया। इन अपराधों की रिपोर्ट किसी भी पुलिस थाने में की जा सकती है, लेकिन आपका स्थानीय साइबर सेल इस प्रकार के अपराधों में सहायता करने के लिए सबसे अच्छी तरह सुसज्जित है।
तरुष ने निम्नलिखित अपराध किए:
बीएनएस, 2023 की धारा 351 (आपराधिक धमकी): रुचि को संबंध में बने रहने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना।
बीएनएस, 2023 की धारा 294 (वॉयूरिज़्म): यौन रूप से स्पष्ट तस्वीरों सहित अश्लील सामग्री को दूसरों तक वितरित करना।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67ए (अश्लीलता): इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अश्लील सामग्री प्रकाशित करना।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66ई (गोपनीयता का उल्लंघन): रुचि की स्पष्ट तस्वीरें उसकी सहमति के बिना प्रकाशित करना।
दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 154 के अंतर्गत — कोई भी पुलिस थाना आपकी शिकायत दर्ज करने के अधिकार से इनकार नहीं कर सकता।
आप भारत में साइबर अपराधों की तुरंत रिपोर्ट राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर रिपोर्ट भरकर कर सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों से संबंधित समर्पित पोर्टल के माध्यम से अपराधों को गुमनाम रूप से दर्ज किया जा सकता है।
आपके मामले के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य शामिल हो सकते हैं:
ईमेल की प्रति
वेबसाइट का यूआरएल
चैट प्रतिलेख
तस्वीरें या वीडियो